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पूछे जाने वाले प्रश्न

सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत अभ्यर्थियों के नाम नियोक्ताओं से प्राप्त होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष चयन हेतु प्रेषित किये जाते है। बेरोजगार अभ्यर्थियों के पंजीकरण की दिनांक के आधार पर नाम प्रेषित किये जाने में वरिष्ठता का लाभ दिया जाता है। समय–समय पर सेवायोजन कार्यालयों में लगाये जाने वाले रोजगार मेलों एवं करियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का लाभ भी पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा बेरोजगारों के कल्याण हेतु चलाई जाने वाली अन्य योजनाओं से भी पंजीकृत अभ्यर्थी लाभान्वित होते है।

उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में सेवायोजन कार्यालय बेरोजगारों को रोजगार सम्बन्धी सेवायें प्रदान करते हैं । विभाग द्वारा अब अधिकाधिक सेवाओं को जन सामान्य की सुविधा हेतु ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। अव बेरोजगार अभ्यर्थियो को पंजीकरण , नवीनीकरण, शैक्षिक योग्यता, कौशल एवं अनुभव में वृद्धि आदि कार्यों हेतु सेवायोजन कार्यालय जाने की आवश्यकता के स्थान पर ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है। सेवायोजन कार्यालयों द्वारा भी अधिकाधिक सूचनाऍ अब एस०एम०एस० अथवा ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेंगी।

पोर्टल पर सर्वप्रथम किसी भी ब्राउज़र में sewayojan.up.nic.in को खोलकर “नि:शुल्क अकाउंट बनाएं” बटन पर क्लिक करे जिससे नि:शुल्क अकाउंट बनाये पेज खुल जायेगा . तत्पश्चात अभ्यर्थी अपना नाम, मोबाइल नंबर , ई मेल आई डी, पासवर्ड (नीति के अनुसार ) प्रविष्ट करे। जिसके उपरांत आपके द्वारा दिए गये मोबाइल नंबर एवं ई मेल पर एक वेरीफिकेसन कोड प्राप्त होगा जिसको पोर्टल में प्रविष्ट कर आप अपनी प्रोफाइल भर सकते हैं. संपूर्ण प्रोफाइल पूर्ण करने के उपरांत आप “घोषणा” पेज पर “मैं सहमत हूँ ” पर टिक करेंगे जिसके उपरांत आप अपनी प्रोफाइल एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र (x-10 ) प्रिंट कर सकते हैं . विस्तृत प्रक्रिया हेतु आप मुखपृष्ठ पर उपलब्ध ʺउपयोग दिग्दिर्शका‘‘ का अवलोकन कर स्वयं पंजीकरण की कार्यवाही अत्यन्त सुगमता से कर सकते हैं ।

जी हॉ. अब कोई भी अभ्यर्थी बिना सेवायोजन कार्यालय गये अपना पंजीकरण http://sewayojan.up.nic.in पर अपने घर, साइबर कैफे ,जन सुविधा अथवा लोकवाणी केंद्र के माध्यम से कर सकता है ।

जी नहीं. पंजीकरण अथवा नवीनीकरण आदि समस्त सेवाऍ पूर्णतः निःशुल्क है।

पूर्व से पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूचनाऍ काफी संक्षिप्त रूप में सेवायोजन कार्यालयों में उपलब्ध है जबकि वर्तमान परिदृश्य में अधिकाधिक बेरोजगारों को सेवायोजित कराये जाने हेतु वॉछित सूचनाऍ प्राप्त करने की व्यवस्था sewayojan.up.nic.in के माध्यम से की गई है। सेवायोजन कार्यालयों में पूर्व से पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपने पूर्व पंजीकरण से सम्बंधित सूचनाओं को sewayojan.up.nic.in पर प्रविष्ट कर अपना पंजीकरण जल्द से जल्द पुनः करना चाहिए। पूर्व से प्रदत्त पंजीकरण संख्या के आधार पर ऑनलाइन पंजीयन किये जाने पर वरिष्ठता का लाभ यथावत बना रहेगा।

बेरोजगार अभ्यर्थी के पंजीकरण के उपरांत तीन वर्ष पूर्ण होने पर “घोषणा ” पृष्ठ पर नवीनीकरण लिंक प्राप्त होगा. इस लिंक पर क्लिक करने के उपरांत आपके पंजीयन के नवीनीकरण हेतु सूचना कार्यालय को प्राप्त हो जायेगी . कार्यालय द्वारा सत्यापन के उपरांत आपके पंजीयन का नवीनीकरण हो जायेगा जिसकी सूचना अभ्यर्थी के डैशबोर्ड पेज पर दिखाई देगी.

पंजीकरण के उपरांत नवीन शैक्षिक योग्यता जोड़ने हेतु “शैक्षिक” पेज पर जाये तथा “क्या आप पंजीयन उपरांत शैक्षिक योग्यता बढ़ाना चाहते हैं ” लिंक पर क्लिक करें . तत्पश्चात “शैक्षिक योग्यता जोड़ें ” लिंक पर क्लिक करें . इस प्रकार आप नयी शैक्षिक योग्यता बढ़ा सकते हैं.

पंजीकरण के उपरांत कौशल में वृद्धि हेतु “कौशल ” पेज पर जाये तथा “क्या आप पंजीयन उपरांत कौशल में वृद्धि चाहते हैं ” लिंक पर क्लिक करें . तत्पश्चात “नया कौशल जोड़ें ” लिंक पर क्लिक करें . इस प्रकार आप कौशल में वृद्धि कर सकते हैं.

सेवायोजन विभाग द्वारा समय–समय पर निजी क्षेत्र की कम्पनियों को कार्यालय में बुलाकर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है जिसमें कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थी प्रतिभाग करते है। रोजगार मेलों के माध्यम से बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं ।

प्राइवेट सेक्टर के विभिन्न नियोजकों द्वारा अपने संस्थान/कंपनी में उपलब्ध रिक्तियों से सम्बंधित सूचनाएं सेवायोजन पोर्टल पर अधिसूचित की जाती हैं जिनको पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आसानी से देखा जा सकता है .यदि अभ्यर्थी रोजगार मेंले में प्रतिभाग करने का इच्छुक है तथा अर्हता की समस्त शर्तें पूर्ण करता है तो पंजीयन उपरान्त रोजगार मेलों में भाग ले सकता है।

पोर्टल पर सर्वप्रथम किसी भी ब्राउज़र में sewayojan.up.nic.in को खोलकर “नि:शुल्क अकाउंट बनाये” बटन पर क्लिक करे जिससे “नि:शुल्क अकाउंट बनाये” पेज खुल जायेगा . तत्पश्चात नियोजक अपना नाम, मोबाइल नंबर, ई मेल आई डी, यूजर नाम, पासवर्ड (नीति के अनुसार ) प्रविष्ट करे। जिसके उपरांत आपके द्वारा दिए गये मोबाइल नंबर एवं ई मेल पर एक वेरीफिकेसन कोड प्राप्त होगा जिसको पोर्टल में प्रविष्ट कर आप अपनी प्रोफाइल भर सकते हैं.. प्रोफाइल अपलोड करने के उपरांत आपके द्वारा दिए गये मोबाइल नंबर एवं ई मेल पर सेवायोजन अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत एक एसएमएस प्राप्त होगा. विस्तृत प्रक्रिया हेतु आप मुखपृष्ठ पर उपलब्ध ʺउपयोग दिग्दिर्शका‘‘ का अवलोकन कर पंजीकरण की कार्यवाही अत्यन्त सुगमता से कर सकते है।  सेवायोजन पोर्टल में नियोजकों द्वारा अपने संस्थान में होने वाली रिक्तियों को अधिसूचित करने की क्या प्रक्रिया है ?

पोर्टल पर पंजीयन के उपरांत सम्बंधित सेवायोजन अधिकारी द्वारा नियोजक का सत्यापन किया जाता है . सत्यापन के उपरांत नियोजक पोर्टल पर अपने संस्थान की रिक्तियों को अपलोड कर सकता है.

रोजगार मेलें में प्रतिभाग करने हेतु नियोजक को सर्वप्रथम सेवायोजन पोर्टल पर पंजीयन कराना होता है. नियोजक द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर सम्बंधित सेवायोजन अधिकारी द्वारा उनका सत्यापन किया जाता है. सत्यापन के उपरांत नियोजक पोर्टल पर अपने संस्थान की रिक्तियों को अपलोड कर सकता है. सम्बंधित सेवायोजन अधिकारी द्वारा रिक्तियों के सत्यापन के उपरांत यह रिक्तियां मुख्य पृष्ट पर प्रदर्शित होने लगती हैं जिसके सापेक्ष बेरोजगार अभ्यर्थी अवलोकन के उपरांत आवेदन कर सकते हैं . आवेदित अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में आमंत्रित करके नियोजक अपने संस्थान हेतु चयन प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है.

मॉडल करियर सेन्टर का कार्य क्षेत्र पूरे प्रदेश के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं तथा प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे प्रशिक्षार्थियों से सम्बंधित है. इस सेण्टर द्वारा वर्तमान में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार के नए उभरते व्यवसायों की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ उनकी सेवायोजकता में वृद्धि किये जाने की भी व्यवस्था है. इस सेण्टर द्वारा सिविल सर्विसेज परीक्षा के साक्षात्कार हेतु नि:शुल्क तैयारी करायी जाती है और यहाँ विभिन्न क्षेत्रों मे रोज़गार के अवसरों के लिए मार्ग दर्शन भी प्रदान किया जाता है|

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा समय–समय पर करियर विशेषज्ञों के साथ विभिन्न कालेजों व विद्यालयों में करियर कैम्पों ⁄ शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसमें रोजगार बाजार के विभिन्न आयामों तथा व्यक्तित्व विकास के सम्बन्ध में जानकारी दी जाती है तथा विद्यार्थियों की करियर सम्बन्धी शंकाओं का समाधान किया जाता है।

सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन )अधिनियम -1959 संसद द्वारा पारित कानून है. इस एक्ट के अन्तर्गत आने वाले समस्त नियोजकों को अपने अधिष्ठान में होने वाली समस्त रिक्तियों को सेवायोजन कार्यालयों को अधिसूचित करना अनिवार्य है। अधिनियम का पालन न करने पर दण्ड का प्राविधान है।

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